
उत्तर प्रदेश सरकार का व्यवसायिक शिक्षा एवम कौशल विकास विभाग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अपहरण के दंश से पीड़ित अनुदेशक श्री रमाकांत शुक्ल का स्थानांतरण उनके तैनाती संस्थान से निदेशक प्रशिक्षण एवम सेवायोजन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनैतिक अविधिक मानते हुए श्री शुक्ला का स्थानांतरण पुनः उनके पूर्व के तैनाती स्थल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद में करने के आदेश दिनांक 15/9/2023 को किए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15/9/2023एवम अवमानना आदेेश दिनांक 23/11/2023 का पालन विभाग द्वारा अध्यतन नहीं किया गया । विभाग का माननीय न्यायालय के आदेश के अनदेखी यह दर्शाता है कि वह न्यायालय के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।